

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के गौलापार से
अंतर राज्यीय बस अड्डे(आई.एस.बी.टी.)को अन्यत्र स्थान्तरित करने के मामले में न्यायालय ने राज्य सरकार से स्थानांतरित करने संबंधित सभी दस्तावेज मंगवा लिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में शुक्रवार को गौलापार(हल्द्वानी)से आई.एस.बी.टी.को स्थानांतरण करने के विरुद्ध गौलापार निवासी रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार के तत्काल सुनवाई के अनुरोध पर आज उच्च न्यायालय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। न्यायालय ने राज्य सरकार से आई.एस.बी.टी.को गौलापार से स्थानांतरित करने के कारणों से संबंधित सभी दस्तावेज मूल रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 31 मार्च को होनी तय हुई है।



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