हल्द्वानी : किरायेदार खुद कर लें यह काम, वरना पुलिस एक्ट के तहत होगा सख़्त एक्शन..

ख़बर शेयर करें

उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आए लोगों को अब अनिवार्य रूप से सत्यापन कराना होगा। बाहरी लोगों के सत्यापन संबंधी प्रक्रिया को लेकर कुछ दिन पहले डीजीपी अशोक कुमार ने निर्देश जारी किए थे। हल्द्वानी में कुमाऊं रेंज के डीआईजी डॉ. नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि मकान मालिकों के साथ-साथ अब किराएदारों को भी अपने मूल निवास से संबंधित थाने से पुलिस क्लियरेंस के दस्तावेज लाकर जमा कराने होंगे। किराएदारों को शपथपत्र भी दिखाना होगा। डीआईजी ने बताया कि अगर किराएदार खुद यह कार्यवाही नही करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मकान मालिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, उन्हें भी पहले की तरह ही सत्यापन प्रक्रिया करनी होगी। डीआईजी ने बताया कि पुलिस द्वारा समय- समय पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, अब अभियान में और तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सत्यापन अभियान में सहयोग नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्ट धारा 83 के तहत चालान की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

बाइट- डॉ. नीलेश आनंद भरणे, डीआईजी कुमाऊं

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page