हल्द्वानी शहर के प्रतिष्ठित अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही और गलत उपचार का बड़ा मामला सामने आया है। जिसके चलते बच्ची की हाथ की उंगलियां काटनी पड़ी। इसके बाद नर्सिंग होम और उसके मैनेजर पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है साथ ही जुर्माने की रकम एक बार में अदायगी के आदेश दिए हैं।
यहां आपको बताते चलें मामले में पीड़ित बच्ची की ओर से पैरवी कर रहे वकील सुमित बजाज और सौरभ कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया की दमवादूंगा खाम जवाहर ज्योति में निवासरत सुरेंद्र कुमार एक निजी कंपनी में कार्य करते हैं 18 अक्टूबर 2017 को उनकी एक साल 8 माह की बेटी हर्षिता को बुखार आ गया। वह बच्ची को नैनीताल रोड तिकुनिया स्थित SK नर्सिंग होम ले गए। बताया जा रहा है इलाज के दौरान यहां बच्ची की तबीयत बिगड़ गई।
इसके बाद हल्द्वानी शहर के दो और निजी अस्पताल में दिखाने के उपरांत गुड़गांव और फिर एम्स में बच्ची को भर्ती कराया गया जहां चिकित्सकों ने बताया कि इन्फेक्शन की वजह से बच्ची को गैंगरीन हो गया है। गंभीर इन्फेक्शन के चलते बच्ची की हाथ की उंगलियों को काटकर अलग करना पड़ा। मामले में अब एस के नर्सिंग होम की डॉक्टर अदिति जैमन गुप्ता और मैसर्स एस के नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल के मैनेजर पर 15 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माने की रकम से ₹5 लाख पीड़िता हर्षिता के खाते में जमा करने और 10 लाख रुपए पीड़िता की शिक्षा एवं पालन व इलाज के लिए माता-पिता के संयुक्त खाते में जमा करने को कहा है। जुर्माने की पूरी रकम एक मुश्त अदा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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