नैनीताल में टैक्सी के परमिटों का ब्योरा पेश करे सरकार – हाईकोर्ट
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने सरकार से नैनीताल शहर के लिए दिए गए टैक्सी परमिटों का ब्यौरा पेश करने को कहा है। खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि 2017 से पहले कितने परमिट जारी हुए और कितने परमिटों का नवीनीकरण किया गया ? इसकी 28 जुलाई तक रिपोर्ट दें।
मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आर.सी.खुल्बे की खण्डपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय की है।
मामले के अनुसार नैनीताल निवासी प्रो.अजय रावत की जनहित याचिका की सुनवाई में उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में नैनीताल शहर के लिये नए टैक्सी परमिट जारी करने पर रोक लगा दी थी । इस मामले में टैक्सी यूनियन नैनीताल ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि न्यायालय के इस आदेश के बाद परिवहन विभाग द्वारा पुराने परमिट के नवीनीकरण में भी एक मोहर लगाई जा रही है । उसमें टैक्सी परमिट की गाड़ी को नैनीताल में प्रवेश की अनुमति नहीं है। जिससे वे 2017 के पहले की टैक्सी भी नैनीताल में नहीं ला पा रहे हैं ।
टैक्सी यूनियन के अनुसार उनके पास नैनीताल में 250 टैक्सियों के पार्किंग की जगह है । इसके बावजूद उनकी टैक्सी को नैनीताल में प्रवेश की अनुमति नहीं है । जबकि बाहरी क्षेत्रों की टैक्सियां नैनीताल में आ रही हैं । उन्हें नए परमिट जारी किये जाएं और पुराने परमिटों का नवीनीकरण किया जाय। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि 3 जुलाई 2017 से पहले की टैक्सियों के नैनीताल में प्रवेश में रोक नहीं हैं । सरकार पुराने परमिटों का नवीनीकरण कर रही है।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती
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