
उत्तराखंड में 19 अप्रैल यानी शुक्रवार को मतदान दिवस वाले दिन प्रदेश में पूर्ण रूप से बंदी दिवस की अधिसूचना जारी कर दी गई हैं। फैक्ट्री,दुकानों,प्रतिष्ठान सभी पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।

जारी आदेश के मुताबिक
उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2018) की धारा 26 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य में लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु मतदान की तिथि दिनांक 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) के लिये उक्त अधिनियम की धारा-26 के उपबन्धों के अधीन, यदि उक्त दिवस को ऐसे कारखाना, दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत मनाये जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन न हो. तो मतदान के दिवस को बंदी दिवस के रूप में मनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


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