सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन का हवाला, नैनीताल हाईकोर्ट ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए_छोई हिंसा मामला..

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नैनीताल – उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रामनगर के भाजपा नेता मदन जोशी के खिलाफ दंगा भडक़ाने की सुनियोजित साजिश करने के आरोप पर नैनीताल पुलिस को उनके खिलाफ कार्यवाही कर हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।


बता दें कि छोई में गौमांस के आरोप में २३ तारीख को ड्राइवर नासिर की पिटाई के मामले में उनकी पत्नी नूरजहां की ओर से हाईकोर्ट में सुरक्षा याचिका डाली गई थी। नूरजहां के वकील मृणाल कंवर ने कोर्ट को बताया कि स्थानीय नेता मदन जोशी द्वारा लगातार भडक़ाऊ फेसबुक पोस्ट और लाइव करके अपने 23 तारीख के कृत्य को सही बताया जा रहा है और लगातार धार्मिक भावनाएं भडक़ाई जा रही हैं।

कोर्ट ने रामनगर पुलिस को आदेश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि मदन जोशी और उनके अन्य कोई फ ॉलोअर सोशल मीडिया पर भडक़ाऊ पोस्ट ना करें और मदन जोशी द्वारा जो भी भडक़ाऊ पोस्ट की गई है उनको जांच अधिकारी फेसबुक से हटवाए।


पुलिस के अधिवकता ने हाईकोर्ट को बताया छोई में उस दिन वाहन में जो मांस ले जाया जा रहा था वह भैंस का मांस था जिसका निर्धारित लाइसेंस और फूड सेफटी सर्टिफिकेट बरेली से आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया था।

हाईकोर्ट ने साथ ही रामनगर पुलिस को निर्देश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट की तहसील पूनावाला मामले में भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को लेकर जारी की गई गाइडलाइन का अक्षरस: पालन करें और नैनीताल पुलिस को निर्देशित किया है कि वह अभियुकत मदन जोशी के किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव में न आकर कानून और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करें और ७ दिन में हाईकोर्ट को रिपोट्र्स सौंपे।


इससे पहले मामले की बुधवार को हुई सुनवाई में पुलिस की ओर से अपराहन २ बजे00 तक रिपोर्ट देने का समय मांगा गया था जिसके बाद २ बजे नैनीताल पुलिस की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में दो लोगों की गिरफतारी हो गई है और शेष के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई होगी।

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