COTPA एक्ट के तहत चालान,स्कूल-कॉलेजों के पास अब सख्ती..

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नैनीताल –
जनपद नैनीताल में विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों और छात्रावासों के आसपास तंबाकू एवं नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमों ने औचक निरीक्षण अभियान चलाया।

यह कार्रवाई एनसीओआरडी (NCORD) के तहत संचालित नशा विरोधी जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान का हिस्सा है। रामनगर, गरमपानी, रातीघाट और भीमताल क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में स्थित दुकानों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर COTPA एक्ट के तहत चालान किए गए।

भीमताल के सातताल रोड स्थित ग्राफिक एरा संस्थान के पास सघन चेकिंग अभियान में चार चालान कर प्रत्येक पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं नैनीताल में राजकीय पॉलीटेक्निक छात्रावास के निरीक्षण के दौरान दो विक्रेताओं पर तंबाकू उत्पाद रखने के आरोप में कार्रवाई की गई।

कालाढूंगी में भी चला जागरूकता और निरीक्षण अभियान

कालाढूंगी क्षेत्र में बिपिन चंद्र पंत के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस, चिकित्सा, समाज कल्याण एवं प्रोवेशन विभाग की संयुक्त टीम ने नशा विरोधी अभियान चलाया। राजकीय पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग संस्थानों और छात्रावासों का निरीक्षण किया गया, जहां नशे से संबंधित कोई मामला सामने नहीं आया। विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया।

निरीक्षण के दौरान कुछ भोजनालयों में स्वच्छता संबंधी कमियां मिलने पर संचालकों को कड़ी चेतावनी भी दी गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू बेचना और स्कूल-कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में इसकी बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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