उत्तराखण्ड उच्च न्यायलय ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की स्टिंग ऑपरेशन प्रकरण की सी.बी.आई.जाँच मामले में सुनवाई के समय आज कम समय होने के कारण अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय कर दी है।
न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में आज मामला में सुनवाई होनी थी।
मामले के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उच्च न्यायायलय में याचिका दायर कर कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान कुछ लोगों ने उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए। जिसकी वजह से उनकी सरकार गिर गई थी। राज्य सरकार ने पूरे प्रकरण की जाँच सी.बी.आई.से करनी चाही।
राज्य सरकार ने सी.बी.आई.से कहा कि इसकी पहले प्राथमिक जांच करें और तथ्य सही आने पर इन्हें गिरफ्तार करें। बाद में राज्य सरकार ने खुद अपना आदेश सी.बी.आई.से वापस ले लिया। रावत ने अपनी याचिका में कहा है कि जब राज्य सरकार ने सी.बी.आई.से प्राथमिक जांच कराने संबंधी प्रार्थनापत्र वापस ले लिया है, तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। जो केस स्टिंग ऑपरेशन प्रकरण से जुड़े हैं, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। उन्हें बार बार अभी भी परेशान किया जा रहा है, जबकि उच्च न्यायलय ने इस प्रकरण में पहले से ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती
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