


नगर निगम अधिनियम 1950 की धारा 422 के द्वारा प्रावधान किया गया है कि अधिनियम और उसके अन्तर्गत निर्मित नियतों और उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नगर आयुक्त को निम्नलिखित अधिकार होगा क निगम द्वारा उस निर्मित प्राधिकृत किये जाने पर उसे निगम की सीमाओं के भीतर और राज्य सरकार की पूर्व अनुमोदन से उसकी सीमाओं के बाहर किसी निगम बाजार या पशु-स्थान की स्थापना के प्रयोजनार्थ कोई भवन या भूमि निर्मित करना कय करना, पट्टे पर लेना या अन्यथा अर्जित करना और किसी विद्यमान निगम बाजार का विस्तार या उससे सुधार करना तथा नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 428 (1) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति (नगर आयुक्त) से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना किसी निगम इस
बाजार में किसी पशु या वस्तु को न बेचेगा और न बेचने के लिए प्रदर्शित करना। उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर नगर निगम सीमान्तर्गत चोरगलिया रोड पर संचालित साप्ताहिक बुधबाजार को अवैध घोषित किया जाता है अतः उक्त बाजार के संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि आगामी साप्ताहिक बाजार दिवस ने उक्त स्थल पर बाजार नहीं लगाया जायेगा। आदेश का उल्लभा किये जाने पर निगम अधिनियम 1959 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी।



लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: newsgkm@gmail.com




इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर से रोजगार, काशीपुर बनेगा इंडस्ट्रियल हब : सीएम धामी
गैस की कालाबाजारी_haldwani में इंडेन कर्मचारियों पर एफआईआर..
ED डायरेक्टर राहुल नवीन का प्रमोशन_केंद्र ने सौंपी ये बड़ी जिम्मेदारी
जमरानी डैम प्रोजेक्ट : पहला पड़ाव_डायवर्जन टनल-2 मुकम्मल
चुनाव से पहले बड़े संकेत : BJP विधायक के गढ़ में मेयर गजराज..