BREAKING – उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे…

ख़बर शेयर करें

www.gkmnews

ख़बर शेयर करें

सुप्रीमकोर्ट ऑफ इंडिया ने ऊत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट शिफ्ट करने के आदेश के खिलाफ दायर एस.एल.पी.पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है। ऊत्तराखण्ड बार एसोसिएशन ने उत्तराखण्ड सरकार व अन्य के खिलाफ दायर की थी एस.एल.पी.। मामले में देहरादून बार ने केविएट भी दाखिल किया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए स्टे लगा दिया है।


ऊत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पिछले दिनों एक आदेश पारित कर उच्च न्यायालय की बैंच को ऋषिकेश भेजने का मौखिक निर्देश दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में बार एसोसिएशन के अधिवक्ता न्यायालय के सम्मुख पहुंचे।

न्यायालय ने बार को एक सप्ताह में अधिवक्ताओं का जनमत कराकर न्यायालय की शिफ्टिंग को लेकर अपना मत बताने को कहा। इससे पहले ही न्यायालय ने आदेश पारित कर अधिवक्ताओं और आम लोगों को भी न्यायालय शिफ्टिंग पर हाँ या ना में अपना मत रखने को कहा।

उस दिन से ही बार की लगातार बैठकें जारी हुई। वरिष्ठ अधिवक्ताओं की मौजूदगी में हाईकोर्ट बार ने ध्वनिमत से खंडपीठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रस्ताव पारित किया था। सुप्रीमकोर्ट में आज न्यायमूर्ति पी.ए.नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कारोल की वैकेशन बेंच ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए आदेश पर रोक लगा दी है।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *