BREAKING : (नैनीताल) 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे शॉपिंग मॉल..ज़िला अधिकारी ने जारी करी गाइडलाइन..जानिए क्या क्या। मिली राहत..

ख़बर शेयर करें

शासन के निर्देशो के क्रम में जनपद मे कोविड कफ्र्यू कुछ रियायतों व शर्तो के साथ कफ्र्यू अवधि बढाई। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि जनपद में नौवे चरण का कोविड कफ्र्यू 06 जुलाई से 13 जुलाई प्रातः 06 बजे तक बढ़ा दिया गया है।
DM गर्ब्याल ने बताया कि समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) सप्ताह में 6 दिन प्रातः 08 बजे से सायं 07 बजे तक खुले रहेगे एवं बाजारों की साप्ताहिक बन्दी जो पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार होगी। परन्तु सिनेमा हाॅल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, आॅडोटोरियम, समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधयां, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक सामारोह आदि अग्रिम आदेशों तक बन्द रहेगे। जिंम तथा शाॅपिंग माॅल कोविड प्रोटोकाॅल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेगे। कोचिंग संस्थान,खेल संस्थान स्टेडियम एंव खेल मैदान जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों, खिलाडियों को कोचिंग प्रदान करते है वे कोविड नियमों को अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेगे। संरक्षित क्षेत्र, टाईगर रिजर्व, चिड़ियाघर तथा वन विभाग के आरक्षित वन, पार्क व अन्य जनोपयोगी अवस्थापनाओं को पर्यटन, वन प्रबन्धन एंव रख-रखाव हेतु खोले जायेगे

जिलाधिकारी ने बताया कि कहा कि विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग की 72 घटें आरटीपीसीआर, ट्रूनेट,आरएटी नेगिटिव टेस्ट के साथ के जिला प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी। साथ ही शव यात्रा में अधिकतम 50 लोग सम्मिलित होगे। बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को 72 घटें पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट,आरएटी नेगिटिव टेस्ट के साथ ही स्मार्ट सिटी वैब पोर्टल में पंजीयन कराना होगा। होटल, रेस्टरां, भोजनालयों और ढाबें केवल 50 प्रतिशित डाईनिंग क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी। खाद्य पदाथो की टेक-वे, होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। नगरीय क्षेत्रों में होटल, रेस्तरां,भोजनालय, ढाबें रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक बन्द रहेंगे। होटलों में स्थित मीटिंग हाॅल का उपयोग कोविड गाइडलाईन का अनुपालन करने के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी।
DM गर्ब्याल ने बताया कि कोविड कफ्र्यू दौरान आॅनलाइन/डिस्टेंस लनिंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जायेगा। एमबीबीएस (4th & 5th year), बीडीएस (4th year) नर्सिंग की 3rd year की कक्षाएं संचालित होगी। राज्य, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा परीक्षाओं के संचालन की अनुमति सम्बन्धित विभागों द्वारा केस टू केस के आधार ली जायेगी। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम के तहत कोविड महामारी की रोकथाम हेतु हेल्थ प्रोफेशनल्स की वर्कफोर्स तैयार करने के लिए दिये जाने वाले प्रशिक्षण जैसे इमरजेन्सी मेडिकल तकनीशियन बेसिक, जनरल डयूटी असिस्टेंट, जीडीए एडवंास (क्रिटिकल),होम अटेन्डेन्ट हेल्थ,मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलाॅजी असिस्टेंट व फ्लेबोटोमिस्ट जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अन्तर्गत जनपद में स्थित प्रशिक्षण संस्थाएं कोविड प्रोटोकाॅल का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण हेतु खुले रहेंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। निकाय सार्वजनिक स्थलो, आवसीय क्षेत्रों, बस अड्डों, मंडियों आदि को अवकाश दिवस अनिर्वाय रूप से सेनेटाईज करेगे। जिलाधिकारी ने बताया कि आवश्यक सामान लाने और ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से वाहनों की आवाजाही हेतु यात्रा टिकट के साथ डाॅक्यूमेंट दिखाने पर ही 24 घण्टे आवागमन की अनुमति होगी। उन्होने कहा कि एसओपी के बाकी प्रावधान पूर्व की भांति लागू रहेगे। श्री गर्ब्याल ने शासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *