सूर्य प्रताप सिंह पुत्र श्री संजय सिंह राणा, अपर निजी सचिव (अस्थाई रूप से कार्यरत), उत्तराखण्ड सचिवालय, निवासी ग्राम निवाड मण्डी, थाना व पोस्ट जसपुर जनपद ऊधम सिंह नगर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस.टी.एफ. देहरादून के पत्र दिनांक 12.08.2022 द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 यथासंशोधित 2010 के नियम-4 (3) (क) के अधीन 48 घण्टे से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने के कारण दिनांक 12.08.2022 से निम्नलिखित आरोपों के अधीन निलम्बित किया जाता है :
(35) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा 2021 में हुई अनियमितताओं के विरूद्ध मु0अ0सं0 289 / 2022 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा0द0वि० के अंतर्गत उपलब्ध पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आप आरोपित हैं।
(ख) आपके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के नियम 3(1) व (2) का उल्लंघन किया गया है।
- निलम्बन की अवधि में श्री सूर्य प्रताप सिंह, अपर निजी सचिव, उत्तराखण्ड सचिवालय को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किंतु ऐसे कार्मिक को जीवन निर्वाह के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा. जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन प्राप्त नहीं था निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।
3 उपर्युक्त प्रस्तर 2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि श्री सूर्य प्रताप सिंह, अपर निजी सचिव इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।
गौरव कुमार चौहान पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, अपर निजी सचिव (अस्थाई रूप से कार्यरत). उत्तराखण्ड सचिवालय, निवासी कासमपुर, जसपुर जनपद ऊधम सिंह नगर, को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ. देहरादून के पत्र दिनांक 10.08.2022 द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 यथासंशोधित 2010 के नियम – 4 (3) (क) के अधीन 48 घण्टे से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरूद्ध किए जाने के कारण दिनांक 10.08.2022 से निम्नलिखित आरोपों के अधीन निलम्बित किया जाता है :
(क) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा 2021 में हुई अनियमितताओं के विरूद्ध मु0अ0सं0 289 / 2022 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा0द0वि० के अंतर्गत उपलब्ध पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आप आरोपित हैं। (ख) आपके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) व (2) का उल्लंघन किया गया है।
- निलम्बन की अवधि में श्री गौरव कुमार चौहान, अपर निजी सचिव, उत्तराखण्ड सचिवालय को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किंतु ऐसे कार्मिक को जीवन निर्वाह के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन प्राप्त नहीं था निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।
- उपर्युक्त प्रस्तर 2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि श्री गौरव कुमार चौहान, अपर निजी सचिव इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।
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