BIG NEWS(उत्तराखंड): शासन ने जारी किया 2022 का सालाना सरकारी अवकाश कैलेंडर.. इगास को जगह नही
उत्तराखंड( देहरादून ) : राज्यपाल मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्ड्स के पैरा-243 के अन्तर्गत निम्नांकित अनुसूची में निर्दिष्ट छुट्टियों को सन् 2022 ई० (शक संवत् 1943-44) वर्ष के लिये समस्त उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं
उत्तराखण्ड सचिवालय / विधान सभा और जिन कार्यालयों में पाँच दिवसीय सप्ताह लागू है, के फलस्वरूप अनुलग्नक-2 में घोषित सार्वजनिक अवकाश सचिवालय / विधान सभा में लागू नहीं होगें अपितु इन अवकाशों को अब निर्बन्धित अवकाशों की सूची में सम्मिलित किया गया मानते हुए उन्हें निर्बन्धित अवकाशों के रूप में ऐसे अवकाशों को लेने की अनुमन्य सीमा तक नियमानुसार उपयोग किया जा सकेगा।
3 श्री राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची मे निर्दिष्ट अवकाशों को भी सन् 2022 (शक संवत 1943-44 ) वर्ष में समस्त उत्तराखण्ड प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं
4 मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्ड्स के पैरा- 247 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार जिलाधिकारियों को इस पैरा में दिए प्रतिबन्धों के साथ स्थानीय छुट्टियाँ जिनकी संख्या 03 (तीन) से अधिक न हो, घोषित करने का प्राधिकार है। इसके अतिरिक्त मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्ड्स के पैरा 247 के अन्तर्गत जिलाधिकारियों द्वारा घोषित किये जाने वाले स्थानीय अवकाशों में उत्तराखण्ड विधानसभा / सचिवालय तथा जिन कार्यालयों में पांच दिवसीय सप्ताह लागू है, खुले रहेंगें।
• यह त्यौहार स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार मनाये जायेंगे। यदि चन्द्र दर्शन के आधार पर किसी त्यौहार की तिथि में परिवर्तन होता है तो वह स्वतः ही चन्द्र दर्शन के आधार पर परिवर्तित हो जायेगा। उक्त अवकाश में पृथक से कोई औपचारिक आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। उसे स्वतः ही आदेश माना जायेगा।
• अनुलग्नक-1 के द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश बैंक / कोषागार / उपकोषागार मे लागू नही होगें।
• बैंक / कोषागार / उपकोषागार में निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट 1881 के अन्तर्गत घोषित
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: [email protected]