BIG NEWS – हाईकोर्ट ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, चहेतों को पोस्टिंग देने के मामले में शिक्षकों के अटैचमेंट पर लगाई रोक

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उच्च शिक्षा विभाग के डायरेक्टर द्वारा राज्य में अपने चहेतों को पोस्टिंग देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मंत्री के आदेश पर शिक्षकों के अटैचमेंट पर रोक लगाते हुए उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, निदेशक उच्च शिक्षा, सचिव उच्च शिक्षा सहित अन्य को नोटिस जारी कर 6 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 दिसंबर की तिथि नियत की है।


आपको बता दें कि शिवनारायण सिंह को एम.बी.पी.जी.कालेज हल्द्वानी से गणाई गंगोली अटैच कर दिया था। इसके साथ ही बी.सी.साह को मंत्री के आदेश पर गोपेश्वर से पिथौरागढ अटैच कर दिया था। इसको दोनों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी तो न्यायालय ने अटैचमेंट आदेश पर रोक लगा दी है। याचिका में कहा गया था कि उन्होंने 17 साल दुर्गम में सेवा की है और अब उनका तबादला या अटैचमेंट पहाड़ में नहीं हो सकता है और मंत्री का आदेश गलत है। याचिका में कहा गया कि मंत्री का आदेश बिना विभागीय अटैचमेंट के गलत है।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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