BIG BREAKING : (उत्तराखंड) राज्य में 21 सितंबर तक बढ़ा कोरोना कर्फ़्यू..जानिए क्या हैं आदेश..

पूर्व में राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत कोविड कर्फ्यू संख्या 529/USDMA/792(2020), जो दिनांक 05 सितम्बर, 2021 को जारी किए गए थे। इस कीवित कर्फ्यू की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 40-3/ 2020-DM-1(A) दिनांक 20 अगस्त 2021 के प्रावधानों (संलग्न- Appendix-01) संज्ञान लेते हुए अग्रिम 07 दिवस के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के साथ बढ़ाया जाताराज्य में COVID Curfen दिनांक 14.09.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 21.09.2021 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा।
इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत क्षेत्रों में इस आदेश में उ दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के COVID-19 संक्रमण की परिस्थितियों का अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे।
COVID Curfew के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा।
COVID-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए COVID Curfew अवधि में विवाह समारोह में विवाह स्थल वैडिंग प्वाइन्ट की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी इन समारोहों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियो कैटरिंग स्टाफ तथा वैडिंग प्वाइंट प्रबन्धन/ स्टाफ के पास यदि कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगाने का प्रमाण-पत्र होगा तो उन्हें इस अवधि में RT PCR/ TrueNat CBNAAT RAT COVID Negative Test Report a आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु जिन व्यक्तियों के पास वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र


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