केंद्र सरकार ने पिटबुल, रॉटविलर सहित कुत्तों की 23 ब्रीड्स के बिक्री पर रोक लगा दी है. केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखकर इस प्रतिबंध को लागू करवाने को कहा है. सरकार का यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद आया है. इस मामले में एक विशेषज्ञ कमेटी की सलाह के बाद ये फैसला लिया गया है.
पत्र में क्या लिखा है
देश में पिछले दिनों पालतु कुत्तों द्वारा लोगों पर हमले के कई मामले सामने आए थे. इसका संज्ञान लेते हुए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. ओपी चौधरी ने राज्यों को एक पत्र लिखा है. इसमें 23 ब्रीड के कुत्तों की न केवल बिक्री बल्कि उनको पालने और उनके प्रजनन पर भी प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया गया है. सरकार ने यह प्रतिबंध मिक्सड और क्रॉस सभी नस्लों पर लागू करने को कहा है. इन ब्रीड में पिटबुल, रॉटविलर, टेरियर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्राजालेरियो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोजबोएल, कैंगल, सेंट्रल एशियाई शेफर्ड डॉग, कोकेशियान शेफर्ड डॉग, जैपनिज टोसा, कैनेरियो, रोडेशियन रिजबैक, अक्बाश, जपानी टोसा, वोल्फ डॉग, मॉस्को गॉर्ड, केन कोर्सो, तोरनजैक और टॉर्नजैक शामिल हैं.
पत्र के अनुसार, केंद्र सरकार ने पशु क्रूरता को रोकने के लिए डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल्स 2017 और पेट शॉप रूल्स 2018 को लागू करने को कहा है।
पेटा ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
इस मामले को लेकर पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया की ओर से एक अपील की गई थी. पेटा ने इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट याचिका भी दायर की थी. देश में कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पेटा ने अपील में कमजोर नस्ल के कुत्तों के अलावा के साथ-साथ इंसानों की सुरक्षा के लिए अपील की थी।
कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों से ख़ूंख़ार कुत्तों की 23 नस्लों पर बैन लगाने को कहा है।
इनमें पिटपुल टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटवीलर और मास्टिफ़ ब्रीड शामिल हैं।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को इस बारे में 12 मार्च को निर्देश जारी किए गए थे. इसके मुताबिक जिनके पास कुत्तों की ये ब्रीड हैं, उन्हें स्टेरिलाइज़ किया जाए ताकि उनकी संख्या को बढ़ने से रोका जाए।
ये निर्देश पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशुपालन विभाग के कमिश्नर की अगुवाई में एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया था, जिसने कुत्तों की 23 नस्लों की पहचान की, जो इंसानों के लिए ख़तरनाक हैं।
कुत्तों की इन नस्लों पर लगेगा बैन
पिटबुल टेरियर, टोसा इनू, अमेरिकन स्टाफ़ोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासिलीरो, डोगो अर्जेंटिनो, अमेरिकन बुलडॉग, बाएरबोएल कांगल, सेंट्रल एशियन शेफ़र्ड डॉग और कॉकेशियन शेफ़र्ड डॉग.
रशियन शेफ़र्ड डॉग, टॉर्नजाक, सर्प्लानिनाक, जापानीज़ टोसा और अकिता, मास्टिफ़्स, टेरियर, रोडेशियन रिजबैक, वुल्फ़ डॉग्स, कैनारियो, अकबाश डॉग, मॉस्को गार्ड डॉग, केन कोर्सो और बैनडॉग.
एक्सपर्ट पैनल की सिफ़ारिश के अनुसार, “क्रॉस ब्रीड समेत इन कुत्तों का बाहर से आयात करना, ब्रीडिंग और बेचना प्रतिबंधित होगा.”
केंद्रीय पशुपालन और डेयरी विभाग ने स्थानीय निकायों और राज्यों के पशुपालन विभागों से इन प्रतिबंधित कुत्तों की नस्ल की बिक्री और ब्रीडिंग के लिए लाइसेंस न देने का निर्देश दिया है.
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: [email protected]