नैनीताल में गुंडा एक्ट के तहत 5 लोग जिला बदर, अब तक 103 पर कार्रवाई


नैनीताल। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में गुंडा एक्ट के तहत पांच लोगों को एक से चार महीने तक के लिए जिला बदर किया गया है। प्रशासन के मुताबिक, 1 जनवरी से 21 अक्टूबर 2026 तक जिले में कुल 103 अराजक तत्वों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है।
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय के न्यायालय ने अवैध शराब की तस्करी और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के मामलों में यह कार्रवाई की। जिला बदर किए गए लोगों में सुरेश चन्द्र जोशी और राजेश कुमार उर्फ बिट्टू को चार-चार महीने, बनभूलपुरा निवासी वसीम को चार महीने, धर्मेन्द्र सागर को तीन महीने और सैफ अली को एक महीने के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं।
प्रशासन के अनुसार, जिला बदर की अवधि के दौरान संबंधित व्यक्तियों को नैनीताल जनपद की सीमा से बाहर रहना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अराजक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे।



लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: newsgkm@gmail.com


नैनीताल में गुंडा एक्ट के तहत 5 लोग जिला बदर, अब तक 103 पर कार्रवाई
1 नवंबर को उत्तराखंड पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू..
हल्द्वानी_ होटल में युवक की संदिग्ध मौत,महिला मित्र से पूछताछ_ पावर वाली गोली ली थी..?
वर्दी का फर्ज निभाते हुए दी जान, पुलिस स्मृति दिवस पर याद किए गए वीर जवान
उत्तराखंड में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव, अब जुमे को नहीं होगी छुट्टी