सचिव कार्मिक के खिलाफ हाईकोर्ट ने बेलेबल वारंट किया जारी।
नैनीताल (GKM news समीर शाह) उत्तराखंड हाई कोर्ट ने युकेपीसीएस की परीक्षा में आंशिक रूप से दृष्टिबाधित छात्रा को आयोग द्वारा सहायक उपलब्ध नही कराए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए सचिव कार्मिक के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किए है। कोर्ट ने पिछले कई तीथियो में
सचिव कार्मिक को जवाब पेश करने को कहा हा था परन्तु अब तक उनके द्वारा न्यायालय में जवाब पेश नही किया गया। जिसपर पर कोर्ट ने उन्हें 18 नवम्बर को व्यगतिगत रूप से पेस होने को कहा था, परन्तु वे कोर्ट के आदेश के बाद भी पेश नही हुए कोर्ट ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए.
उनके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी कर 26 नवम्बर को कारण सहित व्यग्तिगत रूप से पेश होने को कहा है । कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि क्यों नही आपके खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 215 के अन्तर्गत चार्ज फ्रेम किये जायँ क्योंकि आपने कोर्ट के आदेश व समय का उल्लंघन किया है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी लक्ष्मी मेहरा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था उसने युकेपीसीएस की परीक्षा दी थी परंतु आयोग द्वारा परीक्षा तिथि को उनको सहायक मुहैय्या इसलिए नही दिया कि वह आंशिक रूप से विकलांग है और आंशिक रूप से दृष्टिबाधित आवेदकों को सहायक देने सम्बन्धित उनके पास कोई सरकारी साशनादेस नही है । साशनादेश में दृष्टिबाधित शब्द लिखा हुआ है.
आपको सहायक नही दिया जा सकता क्योंकि आप आंशिक रूप से दृष्टिबाधित है पूर्व में कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि वह इस साशनादेश को स्पस्ट करें। परन्तु अभी तक सरकार को कई बार समय देने के बाद भी नही किया गया। जिस पर कोर्ट ने पिछली तिथि को सचिव कार्मिक को व्यग्तिगत रूप से पेश होने को कहा था परंतु वे कोर्ट में पेश नही हुए जिसपर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उनके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी कर कारण सहित 26 नवम्बर को व्यग्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए है।
बयान :- अकरम परवेज़, अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
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