बड़ी खबर, नैनीताल उच्च न्यायालय ने बिना पढ़ाये फीस मांगने पर लगाई रोक।

नैनीताल(GKM news)। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने प्राईवेट स्कूलों को ज़ोर का झटका धीरे से दिया है, अब स्कूल बिना पढ़ायें फीस नही ले पायेंगे, उच्च न्यायालय ने यह फैसला याचिका कर्ता कुंवर जपेन्द्र सिंह की याचिका पर सुनाया है, कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से पूरे देश में लाॅकडाउन लगा हुआ है, जिसके चलते सारे स्कूल भी बंद है। लेकिन स्कूलों द्वारा फीस के लिये अभिभावकों पर प्रेशर बनाया जा रहा है, आये दिन अभिभावकों को उनके मोबाइल पर मैसज,ईमेल या फोन कर फीस मांगी जा रही है
इसको लेकर कुवंर जपेंद्र सिंह द्वारा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस याचिका पर फैसला सुनाते हुये कहा मैसेज, ईमेल, फोन से अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव डालने पर रोक लगाई जाए, जिससे तमाम अभिभावकों को भी बड़ी राहत मिल जाएगी, न्यायालय ने साफ किया कि ट्यूशन फीस सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा लेने वाले छात्रों से ही ली जा सकती है। साथ ही शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अभिभावकों की शिकायत आने पर स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लायी जाये।



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