पूर्व सिविल जज के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने का प्रार्थना पत्र खारिज।

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हरिद्वार (GKM न्यूज़ मौ. रिज़वान )उत्तराखंड सरकार की और से हरिद्वार की पूर्व सिविल जज दीपाली शर्मा के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने के प्रार्थना पत्र को हरिद्वार के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया है हरिद्वार के सामाजिक कार्यकर्ता जेपी बडोनी की आपत्ति पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण कुमार बोहरा ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जेपी बडोनी ने खुद इस मामले की पैरवी की क्योंकि किसी भी वकील ने इस मामले में पैरवी करने से इनकार कर दिया था मगर जेपी बडोनी द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समकक्ष पूरी तरह से पैरवी कर प्रार्थना पत्र को खारिज करवा दिया और इस प्रार्थना पत्र के खारिज होने से उत्तराखंड सरकार को भी झटका लगा है

साल 2018 में हरिद्वार के सिडकुल थाने में हाईकोर्ट के आदेश पर तत्कालीन सिविल जज दीपाली शर्मा के खिलाफ नाबालिग किशोरी के साथ मारपीट और उत्पीड़न के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था किशोरी के मेडिकल परीक्षण में चोट के निशान आने के तुरंत बाद ही हाई कोर्ट द्वारा दीपाली शर्मा का निलंबन भी किया गया था कुछ दिन पूर्व ही राज्य सरकार ने मुकदमा वापसी की संस्तुति कर दी और एक सहायक अभियोजन अधिकारी की तरफ से हरिद्वार सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया इसकी भनक लगते ही हरिद्वार निवासी समाजसेवी जेपी बडोनी ने इस प्रार्थना पत्र के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में आपत्ति दाखिल कर दी

मामले की पैरवी करने वाले समाजसेवी जेपी बडोनी का कहना है की हरिद्वार सीजेएम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार द्वारा हरिद्वार सीजीएम पद पर तैनात दीपाली शर्मा के घर पर काम करने वाली नाबालिक बच्ची के साथ प्रताड़ना की गई थी इसको लेकर राज्य सरकार मुकदमा वापसी लेना चाह रही थी मगर मेरे द्वारा इस मामले में सीजेएम कोर्ट में पैरवी की गई क्योंकि यह काफी संवेदनशील मामला था और इस मामले को सरकार द्वारा खत्म किया जा रहा था हमने सीजीएम कोर्ट में कहा है कि हमें इस मामले मैं भागीदार बनाया जाए ताकि हम सरकार के फैसले के विरुद्ध तथ्य कोर्ट के सामने रख सके

बयान जेपी बडोनी सामाजिक कार्यकर्ता, हरिद्वार

मामला एक जज से जुड़ा होने के कारण बडोनी को पैरवी के लिए किसी भी वकील ने हामी नही भरी जेपी बडोनी ने स्वम् प्रार्थना पत्र दाखिल किया और कोर्ट को बताया कि सरकार इस मुकदमे को जनहित का बताकर वापस करवाना चाहती है ये एक बड़ा अपराध है और हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज मुकदमा वापस लेने का अधिकार सरकार को नही है मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम ने सरकार के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया

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