‘सवा गुना लगान’ देना पड़ेगा_10 अप्रैल से बदल रहे हैं FASTag के नियम

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नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो 10 अप्रैल की तारीख याद रखिए. इस दिन से टोल प्लाजा पर बड़ा बदलाव (New Toll Rules) होने जा रहा है. 10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नकद रुपये में भुगतान होगा ही नहीं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके टोल नियमों में बदलाव कर दिया है. अब हर टोल ट्रांजेक्शन सिर्फ डिजिटल तरीके से ही होगा. माने बिना FASTag काम नहीं चलेगा. अगर FASTag नहीं है तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं लेकिन फिर सवा गुना लगान देना होगा. इसके साथ ही ID कार्ड की धौंस भी नहीं चलेगी।

अगर किसी गाड़ी में FASTag नहीं लगा या काम नहीं कर रहा या ब्लैक लिस्ट है और ड्राइवर UPI टोल भुगतान करने से मना करता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम के तहत टोल कर्मचारी उसे आगे जाने से रोक सकते हैं. ऐसे मामले में वाहन मालिक को ई-नोटिस भी भेजा जा सकता है. अगर बकाया राशि तीन दिन तक जमा नहीं की जाती, तो टोल की रकम दोगुनी हो सकती है।

अगर किसी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है या एक्टिवेट नहीं है तो UPI से पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी. लेकिन UPI से पेमेंट करने पर सामान्य टोल फीस से 25 फीसदी से ज्यादा पैसा देना होगा. माने 100 रुपये की जगह 125 रुपये देने होंगे।

ID कार्ड की धौंस नहीं चलेगी
नए नियम के बाद टोल प्लाजा पर ID कार्ड का रुतबा काम नहीं करेगा. अभी तलक टोल प्लाजा पर एक आम समस्या यह भी थी कि कुछ सरकारी विभागों या सेवाओं से जुड़े लोग निजी यात्रा होने पर भी अपना ID कार्ड दिखाकर छूट का दावा कर देते थे. कई बार लोग बहस करने लगते थे।

इससे वाहनों की लंबी कतारें लग जाती थीं. नई नियमावली में इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया है. अब टोल में छूट किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि गाड़ी या उसके आधिकारिक इस्तेमाल के आधार पर मिलेगी. जिन लोगों को छूट मिलती है, उन्हें सही प्रक्रिया के जरिए Exempted FASTag बनवाना होगा. इसके लिए FASTag का एनुअल पास भी लिया जा सकता है।

आपको इस परेशानी से बचना है और सवा या दोगुना चार्ज नहीं देना तो 10 अप्रैल से पहले अपने वाहन पर फास्टैग लगवाकर एक्टिवेट करवा लें. घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही चेक कर लें कि आपके FASTag में पर्याप्त बैलेंस है और उसकी KYC पूरी तरह अपडेट है।

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