उत्तराखंड : अब दर्ज कर सकेंगे e – FIR ..शासन से आदेश जारी
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उत्तराखंड : धामी सरकार ने e-FIR को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अब से समस्त नागरिक अपनी e-FIR उत्तराखंड में दर्ज करवा सकेंगे। इससे थानों, चौकियों में खपने वाले टाइम की बचत हो सकेगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।
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जारी आदेश में कहा गया है, राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (घ) सहपठित, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 (अधिनियम संख्या-01 वर्ष 2008) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अन्तर्गत गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित Crime and Criminal Tracking Network Systems (CCTNS ) योजना के अन्तर्गत साईबर काईम पुलिस स्टेशन देहरादून को – Thana अधिकृत करते हुए उत्तराखण्ड राज्य की अधिकारिता के अधीन समस्त जिलों में सामग्री / अभिलेखों की गुमशुदगी एवं वाहन चोरी के प्रकरणों में e-FIR पंजीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
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