उत्तराखंड : सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर कठोर प्रतिबंध, अब इन 9 उत्पादों पर रोक ..देखें क्या हैं प्रतिबंधित प्रोडक्ट..

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उत्तराखंड : देश के साथ प्रदेश में भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूर्णतया प्रतिबंध लागू हो चुका है जिसको लेकर उत्तराखंड मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए हैं यानी अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक बेचने वाले या भंडारण करने वालों के खिलाफ अब कठोर कारवाही अमल में लाई जाएगी इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में प्लास्टिक से निर्मित 9 उत्पादों पर भी रोक लगाई गई है।

जानिये क्या हैं आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 84 दिनांक 16.02.2021 द्वारा राज्य में प्लास्टिक / थर्मोकोल / स्टायरोफोम के कतिपय सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.08.2021 द्वारा भी कतिपय सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण, आयात, बिक्री भण्डारण को दिनांक 01.07.2022 से सम्पूर्ण देश में पूर्णतः प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

इन अधिसूचनाओं के द्वारा प्रतिबन्धित 22 सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद की सूची संलग्न तालिका-1 पर दृष्टव्य है। भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन एवं उपयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किए जाने हेतु विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश पूर्व में दिए जा चुके हैं और अभियान की समीक्षा हेतु भारत सरकार के स्तर पर ‘नेशनल टॉस्ट फोर्स, राज्य सरकार के स्तर पर राज्य स्तरीय टॉस्क फोर्स एवं जनपद स्तर पर जनपद स्तरीय टॉस्क फोर्स गठित किए गए हैं। तदक्रम में सर्वसम्बन्धितों के द्वारा अधिसूचनाओं का प्रभावी अनुपालन / क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाना अपेक्षित है।

  1. उपर्युक्त प्रतिबन्धित उत्पादों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 09 अन्य प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों को भी चिन्हित किया गया है जिनके उत्पादन एवं उपयोग को वर्तमान में प्रतिबन्धित तो नहीं किया गया है, किन्तु इनके उपयोग को यथासंभव हतोत्साहित किया जाना व्यापक जनहित में अति आवश्यक है। ऐसे चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों की सूची संलग्न तालिका-2 पर दृष्टव्य है। इन चिन्हित 09 सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन एवं उपयोग को हतोत्साहित किए जाने हेतु यह निर्देश दिए जाते हैं कि राज्य सरकार के समस्त शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालयों / संस्थानों में इन चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग दिनांक 01 सितम्बर 2022 से न किया जाय और इस बीच ऐसे उत्पादों के स्थान पर यथासंभव वैकल्पिक उत्पादों / सामग्रियों (यथा पानी की प्लास्टिक बोतल के स्थान पर कार्यालयों में वाटर डिस्पेंसर की संस्थापना आदि) की समुचित व्यवस्था कर ली जाय।

3.

कृपया उक्त निर्देशों का समस्त विभागाध्यक्षों द्वारा कठोर अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

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