

उत्तराखंड की मलिन बस्तियों के निवासियों को फिर से राहत मिली है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने मंगलवार को उत्तराखंड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्रावधान) अध्यादेश-2024 को मंजूरी दी, जिससे इन बस्तियों को अगले तीन साल तक उजड़ने का खतरा टल गया है।
यह अध्यादेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निकायों में बसे मलिन बस्तियों को अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हटाने की कार्रवाई से बचाने के लिए लाया गया है। राज्य सरकार ने 2018 में पहला अध्यादेश जारी किया था, जिससे बस्तीवासियों को तीन साल की राहत मिली थी। फिर 2021 में दूसरा अध्यादेश आया, जिसकी अवधि इस साल अक्टूबर में समाप्त हो गई थी। अब तीसरी बार यह अध्यादेश लाया गया है, जो 2027 तक प्रभावी रहेगा।
इस अध्यादेश के तहत 582 बस्तियों के 12 लाख से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिली है। सरकार इन बस्तियों के पुनर्वास और विनियमितीकरण पर भी कार्य कर रही है, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। हाल ही में धामी कैबिनेट ने इस अध्यादेश पर अपनी मुहर भी लगाई थी।



लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: newsgkm@gmail.com




24 अप्रैल से 25 मई तक हर उत्तराखंडी को अपने मूल निवास पर पहुंचने की अपील
सीएम ने बांटे विभाग_कैड़ा को शहरी, उनियाल को स्वास्थ्य, नए मंत्रियों को पावर..
Haldwani : मंदिर में चोरी_24 घंटे में मुखानी का लाल पकड़ा गया..
Uttrakhand : आज इन जिलों में बर्फबारी के आसार_एवलॉन्च का खतरा..
Watch – रात के अंधेरे में घर के आगे दो गुलदार_Bhimtal