देहरादून – बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रजिस्ट्रार कार्यालय में छापे मारकर भूमि संबंधित रजिस्ट्री के फर्जीवाड़े को पकड़ा था। जिसके बाद एसआईटी गठन के निर्देश दिए थे आज राज्यपाल की स्वकृति पर एसआईटी का गठन कर दिया गया है एसआईटी के अध्यक्ष आईएएस एसएस रावत को बनाया गया है जबकि आईपीएस पी रेणुका देवी और सहायक निबंधक अतुल कुमार शर्मा को एसआईटी टीम का गठन कर इस पूरे फर्जीवाड़े की जांच सौंपी गई है।
आदेश – विगत दिनों राज्य के जनपद देहरादून में भूमि सम्बन्धी विक्रय विलेखों में की गयी जालसाजी के प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णयोंपरान्त जनपद देहरादून के प्रश्नगत अभिलेखागार / कार्यालय के सम्पूर्ण अभिलेखों की समयबद्ध एवं गहन जाँच किये जाने तथा पंजीकृत मुकदमें में त्वरित विवेचना की मॉनिटरिंग हेतु स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधीन 03 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेष जॉच दल (एस0आई0टी0) का निम्नानुसार गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।
सुरेन्द्र सिंह रावत (से०नि० आई०ए०एस० ) अध्यक्ष सुश्री पी0 रेणुका देवी (डी0आई0जी0 / लॉ एण्ड आर्डर, पुलिस मुख्यालय, दे०दून) – सदस्य 3. श्री अतुल कुमार शर्मा (सहा०म०नि० / मुख्यालय, स्टाम्प एवं निबन्धन, दे०दून) – (सदस्य समिति इस विषय में विशेष सदस्यों को आवश्यकतानुसार आमंत्रित कर सकती है)
उक्त विशेष जाँच समिति का कार्यक्षेत्र निम्नवत् होगा:-
प्रश्नगत अभिलेखागार / कार्यालय के सम्पूर्ण अभिलेखों की समयबद्ध एवं गहन जॉच । 2. उक्त फर्जीवाड़े में दोषी कर्मचारियों को चिन्हित करके उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करने के सम्बन्ध में संस्तुति ।
भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृति न हों, इस सम्बन्ध में सुझाव ।
वर्तमान में प्रकरण के संबंध में की जा रही पुलिस विवेचना तथा भविष्य में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन प्रारम्भ होने की स्थिति में अनुश्रवण ।
3- उपरोक्त विशेष जॉच दल का कार्यालय स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन मुख्यालय देहरादून में होगा। उक्त दल का कार्यकाल 04 माह होगा, जिसे शासन द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।
उक्त जाँच समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्नवत् सुविधायें अनुमन्य होंगी:-
से0नि0 अध्यक्ष / सदस्य होने की स्थिति में उनको वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार अन्तिम रूप से आहरित वेतन में से पेंशन को घटाकर आने वाली धनराशि एवं अन्य भत्ते देय होगें । 2. वाहन की सुविधा परिवहन विभाग के शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगी ।
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