उत्तराखंड : हाईकोर्ट ने गोलापार स्टेडियम से कोविड- केयर हटाने के दिए निर्देश, प्रशासन पर की यह तल्ख़ टिप्पणी..

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गौलापार स्टेडियम में खेल बन्द कर कोविड सेंटर चलाने पर प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए दो हफ्ते में सबकुछ हटाकर खेल गतिविधियों के लिए सौंपने को कहा है। न्यायालय के इस आदेश के बाद स्टेडियम में चल रहे तरणताल(स्विमिंग पूल)के साथ ही इनडोर गेम्स की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं।


मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आर.सी.खुल्बे की खंडपीठ ने हल्द्वानी निवासी अमित खोलिया की जुलाई 2022 की जनहित याचिका पर सुनवाई की। अमित ने जनहित याचिका डाल न्यायालय से कहा कि हल्द्वानी के गौलापार में बन रहा अंतराष्ट्रीय स्टेडियम वर्ष 2007 से अबतक बनकर पूरा नहीं हुआ है। न्यायालय ने स्टेडियम निर्माण में लगी तीनों एजेंसियों से तरणताल, इंडोर गेम्स और क्रिकेट फील्ड निर्माण की प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछी थी। एजेंसियों ने बताया कि तरणताल शुरू कर दिया गया है, इंडोर गेम्स सैक्शन की फिनिशिंग अगले वर्ष अक्टूबर ’23 तक शुरू हो जाएगा और क्रिकेट मैदान में कोविड केअर सेंटर का कैम्प लगा हुआ है। खेल निदेशक के इस एफिडेविट पर नाराजगी जताते हुए खंडपीठ ने कहा कि कोविड पूरी तरह से खत्म हो गया है और वहां कोई बीमार एडमिट भी नहीं है।

न्यायालय ने इसपर कहा कि दो हफ्ते में कोविड केअर सेंटर हटाकर क्रिकेट के लिए खेल मैदान बना दिया जाए। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि स्टेडियम गोदाम के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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