उत्तराखंड : हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन ने रजनी भंडारी को किया बहाल..

ख़बर शेयर करें

www. gkmnews

ख़बर शेयर करें

उत्तराखंड : बदरीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी पुनः चमोली जिला पंचायत का अध्यक्ष पद संभालेंगी। इस संबंध में हाईकोर्ट के फैसले के बाद शासन की ओर से उनकी बहाली के आदेश जारी किए गए हैं।

पंचायती राज विभाग के अपर सचिव ओमकार सिंह की ओर इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि एक फरवरी को नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में 25 जनवरी को जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली को पद से हटाए जाने के आदेश को निरस्त किया जाता है। इस संबंध में जिलाधिकारी चमोली को रजनी भंडारी को प़ुनः जिला पंचायत चमोली के अध्यक्ष पद कार्यभार प्रदान किए जाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है।

बताते दें कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख नंदन सिंह बिष्ट की शिकायत पर हुई जांच की सिफारिश के बाद पंचायती राज विभाग की ओर से 25 जनवरी को एक आदेश जारी कर रजनी भंडारी को जिला पंचायत अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था।

उन पर वर्ष 2012-13 में नंदा राज जात यात्रा मार्ग पर विकास कार्यों संबंधी निविदाओं में गड़बड़ी का आरोप था।इसमें कहा गया था कि नंदादेवी राजजात यात्रा के 60 में से 30 कार्यों के टेंडर में गड़बड़ी की गई और चहेतों केे फायदा पहुंचाया गया। उन पर जानबूझकर दायित्वों का निर्वहन न करने, पदीय कर्तव्यों का गंभीर उल्लंघन करने का आरोप लगा था। इसके बाद रजनी भंडारी हाईकोर्ट चली गई। जहां हाईकोर्ट ने रजनी भंडारी की बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें बहाल करने के आदेश दिए थे।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page