उत्तराखंड में नजूल भूमि के फ्री होल्ड पर रोक, हजारों परिवारों को झटका


उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश भर में नजूल भूमि के फ्री होल्ड (स्वामित्व हस्तांतरण) की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय राज्य के हजारों परिवारों के लिए बड़ा झटका है, जो वर्षों से नजूल भूमि पर रह रहे हैं और लंबे समय से इन जमीनों पर मालिकाना हक प्राप्त करने की कोशिश में लगे थे।
सरकार का यह फैसला नैनीताल हाईकोर्ट के हालिया आदेशों के अनुपालन में लिया गया है। दरअसल, 16 अप्रैल 2025 को नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने नजूल भूमि पर अवैध कब्जाधारियों को फ्री होल्ड देने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक भूमि के स्वामित्व को लेकर स्पष्ट नीति और पारदर्शी प्रक्रिया नहीं बन जाती, तब तक किसी भी तरह की फ्री होल्ड कार्रवाई न की जाए।
इसके बाद उत्तराखंड शासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। आदेशों में कहा गया है कि प्रदेशभर में नजूल भूमि से संबंधित सभी फ्री होल्ड प्रकरणों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया जाए। इसके साथ ही पहले से लंबित मामलों की समीक्षा कर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इस आदेश के बाद उन हजारों परिवारों में गहरी चिंता फैल गई है, जो वर्षों से इन जमीनों पर रहते आ रहे हैं और बार-बार सरकार से मालिकाना हक देने की मांग कर रहे थे। बहुत से लोगों ने इसके लिए आवेदन भी कर रखे थे और कुछ मामलों में प्रक्रिया अंतिम चरण में थी। अब शासन के आदेश से ये सारी उम्मीदें अधर में लटक गई हैं।
फिलहाल सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए ही यह निर्णय लिया गया है।
उत्तराखंड सरकार का यह कदम जहां एक ओर कानून और न्यायालय के आदेशों के अनुपालन की दिशा में अहम माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इससे हजारों लोगों की उम्मीदों को गहरा झटका लगा है।


लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: newsgkm@gmail.com