

उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्या के नार्को टैस्ट पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। एकलपीठ ने तीन हफ्ते बाद मामले में दोबारा सुनवाई करने की तिथि तय की है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े मुख्य आरोपी रिजॉर्ट मालिक के बेटे पुलकित आर्या का नार्को टैस्ट करने की जांच अधिकारी ने सक्षम अदालत से अनुमति मांगी थी। देहरादून के मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट(सी.जे.एम.)ने जांच टीम को नार्को टैस्ट की अनुमति दे दी थी। इसके खिलाफ हत्यारोपी पुलकित आर्या उच्च न्यायालय पहुंचा।
आज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने सी.जे.एम.की अनुमति पर तीन हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद पुलकित का नार्को टैस्ट अगले आदेशों तक नहीं हो सकेगा। न्यायालय ने सरकार से जवाब दाखिल करने को भी कहा है। मामले में तीन हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती


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