हाईकोर्ट ने हल्द्वानी रेलवे ज़मीन मामले में इन दस्तावेज़ों को रिकार्ड में लेते हुए दी ये तसल्ली..
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में प्रार्थी अतिक्रमणकारियों को सुनते हुए उनके दस्तावेजों को रेकॉर्ड में ले लिया है । न्यायालय ने उन्हें आश्वासन दिया है कि याचिका निस्तारित होने तक उन्हें अवश्य सुना जाएगा ।
हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामले में उच्च न्यायालय ने 18 मई को अखबारों के माध्यम से दो सप्ताह में अतिक्रमणकारियों को न्यायालय के सम्मुख अपने दस्तावेज दिखाने को कहा था । इसके बाद तय समय तक 4365 अतिक्रमणकारियों में से दो याचिकाएं दाखिल हुई जिसमें एक में 19 और दूसरी में एक याची शामिल हुआ । एक याचिका तय समय तक नहीं आने के कारण अस्वीकार कर दी गई । न्यायमूर्ति शरद शर्मा और न्यायमूर्ति आर.सी.खुल्बे की खंडपीठ के सामने आज मामले में सुनवाई हुई । रेलवे अतिक्रमणकारियों के अधिवक्ता तनवीर आलम ने न्यायालय के सामने अपने तर्क रखे । यूनियन ऑफ इंडिया के असिस्टेंट सॉलिसिटर जर्नल राकेश थपलियाल ने भी सभी बिंदुओं का क्रमवार जवाब दिए । इसके बाद न्यायालय ने अतिक्रमणकारियों के दस्तावेजों को रिकॉर्ड में ले लिया। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए कोई तिथि तय नहीं कि जिसके कारण अब अगली सुनवाई याचिका के क्रमवार आने के बाद संभव होगी ।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: [email protected]