उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 2021 की विधानसभा भर्ती निरस्तीकरण के खिलाफ याचिका में सुनवाई के बाद निरस्तीकरण आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने विधानसभा प्रशासन से कहा है कि अगर वो नई कार्यवाही करना चाहते हैं तो इन लोगों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। न्यायालय ने विधानसभा को जवाब दाखिल करने को कहा है।
विधानसभा से वर्ष 2016 के बाद की भारतीयों को 27, 28 और 29 सितम्बर एक आदेश से सेवानिवृत्त किये गए 102 कर्मचारियों को उच्च न्यायालय से पिछले दिनों राहत मिल गई थी। इसके बाद, वर्ष 2021 की भर्ती वालों को निकालने के मामले में न्यायालय ने 72 लोगों की 18 याचिकाओं को सुना। न्यायालय ने आज मीनाक्षी शर्मा, राजेन्द्र रावत व अन्य की याचिका को सुनते हुए सेवा समाप्ति की कगार पर खड़े कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। याची ने न्यायालय से कहा कि उन्हें बिना नोटिस दिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।
न्यायालय ने न केवल इनके सेवा समाप्ति के आदेश को क़वेश(स्थगित लगाना)कर दिया बल्कि विधानसभा से कहा है कि वो अगर आगे की कार्यवाही करने चाहते हैं तो इन कर्मचारियों को भी साथ ले सकते हैं। न्यायालय ने विधानसभा के अधिवक्ता से काउंटर(जवाब)दाखिल करने को कहा है।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: [email protected]