हाईकोर्ट ने CTR के इस निलंबित IFS अधिकारी को किया राहत देने से इन्कार , जानिये मामले में सरकार की दलील..

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने निलंबित आई.एफ.एस.व कार्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ वन प्रभाग के निलंबित तत्कालीन उप वन संरक्षक किशन चंद्र के खिलाफ चल रही जांच और दर्ज एफ.आई.आर.को निरस्त करने के मामले में सरकार की तरफ से कहा गया कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सुबूत हैं। अभी उनके खिलाफ जाँच पूरी नही हो पाई है और सरकारी पक्ष सुनने के बाद ही आगे की कार्यवाही हो। वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने अगली सुनवाई 21 सितम्बर को रखी है।


याचिकाकर्ता ने उनके खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर.को रद्द करने की मांग की है। याची की तरफ से यह भी कहा गया है कि उनपर लगाये गये आरोप बेबुनियाद हैं। विभागीय अधिकारियों की अनुमति के बाद ही निर्माण कार्य कराये गये हैं। याचिकाकर्ता पर कालागढ़ रेंज में तैनाती के दौरान मोरघट्टी और पाखरो में अवैध तरीके से निर्माण कार्य के साथ ही पेड़ों के कटान का आरोप है। जांच में भी इसकी पुष्टि हुई थी। सरकार ने कुछ समय पहले किशन चंद्र को निलंबित कर दिया।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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