हाईकोर्ट ने हरिद्वार में ईद उल अज़हा के मौके पर स्लॉटर हाउस में दी पशुवध की परमीशन

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार जिले में सरकार के स्लॉटर हाउसों को सम्पूर्ण रूप से बंद करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए मंगलौर के लिए बकरी ईद पर पशुवध करने की इजाजद दे दी है ।

न्यायालय ने मंगलोर नगर पालिका और याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि बकरी ईद पर पशुवध निर्मित स्लाटर हाउस में ही करें और अन्य जगह पर नही। मुख्य न्यायधीश विपीन सांघी और न्यायमूर्ति आर.सी.खुल्बे की खण्डपीठ ने
मामले के अनुसार सरकार ने 3 मार्च 2021 में शासनादेश जारी कर हरिद्वार जिले में स्लाटर हाउस पूर्ण रूप से बंद कर दिए थे। जबकि पहले धार्मिक स्थलों तक ही यह आदेश लागू था। इसके खिलाफ मंगलौर निवासी इफ्तिकार व अन्य ने जनहित याचिका दायर कर न्यायालय से कहा है कि सरकार धार्मिक क्षेत्रों में मांस की बिक्री प्रतिबंधित कर सकती है, लेकिन पूरे जिले में बंद नही कर सकती है । यह उनका संवैधानिक अधिकार है। सरकार का यह आदेश अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने वाला है। याचिकाकर्ता ने 10 जुलाई को बकरीद को देखते हुए सरकार के इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में यह भी कहा गया है कि मंगलौर में 87 प्रतिशत मुशलिम रहते हैं, इसलिए बकरी ईद पर उन्हें पशुवध करने की इजाजद दी जाय।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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