हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा.. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथि स्पष्ट करें

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अभी तक नहीं कराने संबंधी अलग अलग याचिकाओं और जनहित याचिका पर एक साथ सुनवाई की। आज हुई सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि मतदाता सूची पूरी तरह तैयार कर ली गई है, लेकिन पंचायतों में आरक्षण पर निर्णय राज्य सरकार को लेना है।
इसपर न्यायालय ने चुनाव आयोग को 19 मई तक यह स्पष्ट करने को कहा है कि वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब तक कराएंगे ? मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होनी तय हुई है।
मामले के अनुसार, प्रदेश के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पिछले वर्ष 28 नवंबर को समाप्त हो चुका है, जबकि क्षेत्र पंचायतों का 30 नवंबर 2024 और जिला पंचायतों का दो दिसंबर 2024 को समाप्त हो चुका है। नियमानुसार इन सभी सीटों पर इससे पहले चुनाव हो जाने थे।
लेकिन त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण चुनाव नहीं कराए जा सके। ऐसे में शासन ने पहले सहायक विकास अधिकारी पंचायत को और फिर निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी किया था। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक ग्राम और क्षेत्र पंचायतों में छह महीने के लिए नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती


लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: newsgkm@gmail.com




देहरादून_शहीद कर्नल के बेटे को मारने वालों का एनकाउंटर..
हल्द्वानी में युवक-युवती की सिर कुचलकर हत्या, डबल मर्डर से सनसनी_Video
नैनीताल हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी उस्मान को राहत नहीं दी..
बनभूलपुरा कांड : हाईकोर्ट में मौकीन सैफी की जमानत मंजूर..
जनता अपमान बर्दाश्त नहीं, माफी के बाद थमा मामला..