उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरकी पैड़ी मैदान में नगर निगम द्वारा पार्किंग बनाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता और राज्य सरकार से 11 मार्च तक हरकी पैड़ी में आयोजित होने वाले मेलों की लिस्ट पेश करने को कहा है। न्यायालय ने साथ ही राज्य सरकार से ये भी पूछा है हर की पौड़ी में आयोजित होने वाले किन किन मेलों के दौरान वहां से पार्किंग को हटाया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होनी तय हुई है।
याचिकाकर्ता की अधिवक्ता स्निग्धा तिवारी ने बताया कि हरिद्वार निवासी जय प्रकाश बड़ोनी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि हरिद्वार के हर की पैड़ी स्थित गंगा तट किनारे एकमात्र मैदान में नगर निगम पार्किंग बना रही है। इससे, हरिद्वार में आयोजित होने वाले मेलों के दौरान हजारों की संख्या में हर की पैड़ी आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
याचिकाकर्ता का यह भी कहना कि मेलों में भारी भीड़ के दौरान हादसों से बचने और श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए गंगा घाट को पार्किंग स्थल बनाया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता और राज्य सरकार से 11 मार्च तक हरकी पैड़ी में आयोजित होने वाले मेलों की लिस्ट दाखिल करने को कहा है।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती
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