नैनीताल की शत्रु सम्पत्ति अतिक्रमण मामले में उच्च न्यायालय ने मामले को कल शुक्रवार को सुनने की तिथि तय की है। न्यायालय ने याची के अधिवक्ता से पूछा कि वो किस आधार पर भूमि पर बने हैं, ये बताएं ?
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जितेंद्र चौधरी ने मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ से कहा कि उनके क्लाइंट 100 वर्षों से वहां काबिज हैं। इसपर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले को शुक्रवार को सुनने के लिए रखा है।
गुरुवार सवेरे नैनीताल के मैट्रोपल निवासी याचिकाकर्ता महमूद अली व अन्य ने याचिका दायर कर कहा कि उनके भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाई जाए। इसके लिए प्रशासन ने जे.सी.बी.मशीन भी मंगवा ली है। अधिवक्ता जितेंद्र चौधरी ने बताया कि उन्होंने न्यायालय से प्रार्थना की है कि इस भूमि से एविक्शन केवल कस्टोडियन या डिप्टी कस्टोडियन कर सकता है, जबकि इस आदेश को जारी असिस्टेन्ट कस्टोडियन ने किया है, जो नाजायज़ है। न्यायालय ने मामले में कल सुनने की तिथि तय की है।
दरअसल शत्रु संपत्ति के केंद्र के अधीन आने के बाद जिलाधिकारी और शत्रु संपत्ति की उप कस्टोडियन ने उप जिलाधिकारी(एस.डी.एम.)को इन अतिक्रमणकारियों को सुनने के लिए कहा था। सभी को व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद एस.डी.एम.को भूमि पर पुख्ता दावा नहीं कर सका था। एस.डी.एम.ने सभी को 19 जुलाई तक भूमि खाली करने के आदेश जारी किए थे। दो दिन पूर्व वहां की बिजली काट दी गई थी जबकि बुधवार को क्षेत्र में मुनादी करके आज तक क्षेत्र को खाली करने को कहा गया था।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: [email protected]