
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यू.के.एस.एस.एस.सी.की परीक्षा में हुई गड़बड़ी में कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के संशोधन प्राथर्नापत्र पर आपत्ति पेश करने को कहा है। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमुर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को तय की है।
मामले के अनुसार कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा है कि यू.के.एस.एस.सी.परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जाँच एस.टी.एफ.सही तरीके से नहीं कर रही है। अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई है वो छोटे छोटे लोगों की हुई है। जबकि इतिहास रचने वाले बड़े लोगों की अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमे यू.पी.और उत्तराखंड के कई बड़े बड़े अधिकारी और नेता शामिल हैं और सरकार उनको बचा रही है। इसलिए इस मामले की जाँच एस.टी.एफ.से हटाकर सी.बी.आई.से कराई जाए।
वर्ष 2021 में यह परीक्षा हुई थी और 22 जुलाई 2022 को अनु.सचिव राजन नैथानी ने रायपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। एफ.आई.आर.में कहा गया है कि व्हाट्स एप मैसेज से अभ्यर्थियों को प्रशन हल कराए गए। एस.टी.एफ.ने शुरू में संदिग्ध 17 लोगों के फोन लोकेशन और सी.डी.आर.के माध्यम से जाँच की शुरुआत की। जो सही पाई गई और उसमें कई लोगो की गिरफ्तारियाँ हुई है।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती


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