बोर्ड परीक्षाओं के दौरान सख्त निषेधात्मक आदेश जारी..


नैनीताल : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू संचालन और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी नैनीताल वंदना के निर्देशानुसार, जिले के सभी बोर्ड परीक्षा केंद्रों और उनके 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत निषेधात्मक आदेश लागू किए गए हैं।
परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल वरुणा अग्रवाल ने बताया कि यह आदेश CBSE द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए नैनीताल जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर लागू होगा।
इनमें बिरला विद्या मंदिर, सेन्ट जेवियर स्कूल, मोहन लाल साह बाल विद्या मंदिर, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, वुड ब्रिज स्कूल ल्वेशाल भवाली, लेक्स इंटरनेशनल स्कूल भीमताल, डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल, सीआरएसटी राजकीय इंटर कॉलेज ज्योलीकोट, गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज भवाली।
राजकीय इंटर कॉलेज मंगोली, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज भवाली, राजकीय इंटर कॉलेज बगड़, राजकीय इंटर कॉलेज सौड़, राजकीय इंटर कॉलेज भीमताल, राजकीय इंटर कॉलेज चाफी, श्री नारायण स्वामी इंटर कॉलेज रामगढ़।
राजकीय इंटर कॉलेज सूपी, राजकीय इंटर कॉलेज नथुवाखान, राजकीय इंटर कॉलेज ल्योसाल, डॉ. एस.टी. राजकीय कन्या इंटर कॉलेज भटलिया, राजकीय इंटर कॉलेज नोकुचियाताल और राजकीय इंटर कॉलेज दोगुड़ा शामिल हैं।
निषेधात्मक आदेश :
1.परीक्षा केंद्र और उसके 200 मीटर के दायरे में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।
2.किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस या समूह गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।
3.परीक्षार्थी या अन्य व्यक्ति किसी भी प्रकार के शस्त्र, लाठी, डंडा, बल्लम या अन्य हथियार लेकर परीक्षा स्थल या उसके आसपास नहीं आ सकेंगे।
4.परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे, फोटोस्टेट मशीन, फैक्स मशीन आदि का उपयोग प्रतिबंधित होगा।
5.कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति के परीक्षा केंद्र या उसके 200 मीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
6.परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर नहीं आ सकेंगे।
परगना मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि यह आदेश परीक्षा प्रारंभ होने से लेकर परीक्षा समाप्ति तक लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: newsgkm@gmail.com




धामी कैबिनेट ने बड़े फैसलों पर लगाई मुहर_ 16 प्रस्तावों को मंजूरी..
Young writer – अनुराग को मिलेगा उत्तराखंड युवा कलमकार पुरस्कार
खाड़ी संकट के बीच पर्वतीय पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की आपात बैठक_भुगतान की मांग
अमेरिका-इजरायल गठजोड़ के आगे आत्मसमर्पण शर्मनाक : डॉ कैलाश पाण्डेय
उत्तराखंड : हिंसक झड़प_ B.tech के छात्र की हत्या, तीन गिरफ्तार