बड़ी ख़बर : (उत्तराखंड) सोशल मीडिया की इन अफवाहों पर ना दे ध्यान.. शासन ने जारी किया यह सन्देश..
शासन के संज्ञान में आया है कि सोशल मिडिया पर यह भ्रामक सूचना प्रसारित की जा रही है कि कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृतक आश्रित को रू० 4.00 लाख की सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
उक्त के सम्बन्ध में प्रसारित आवेदन पत्र में एम०एच०ए० पत्र संख्या 327 / 2014 एन0डी0एम0-1, दिनांक 08.04.2015 का भी उल्लेख किया गया है। प्रश्नगत पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि “वित्तीय वर्ष 2015-20 तक की अवधि के लिये राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund: SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा अनुकिया कोष (National Disaster Response Fund: NDRF) से सहायता हेतु मदों एवं मानकों का पुनर्निधारण” किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोविड-19 महामारी आच्छादित नहीं है।
भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्रभाग, नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या-33-04 / 2020- एन०डी० एम०-1, दिनांक 15.04.2021 में “item and norms of assistance under State Disaster Response Fund (SDRF) for containment measures of COVID-19 में 1. Measures for quarnatine, sample collection and screening: तथा 2 2. Procurement of essential equipments / labs for response of COVID-19 मानकों का निर्धारण किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोविड-19 संक्रमण से मानव हानि होने पर राहत राशि प्रदान किये जाने उल्लेख नहीं किया गया है।
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