SIR पर पैनिक होने की जरूरत नहीं! 15 सितंबर के बाद भी जुड़ सकता है नाम : ADM

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नैनीताल। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर नैनीताल में लोगों के बीच बनी असमंजस और पैनिक की स्थिति को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पात्र मतदाताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने लोगों से अपील की है कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें।

एडीएम विवेक राय ने बताया कि प्री-एसआईआर और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान निर्वाचक नामावली में नाम, उपनाम और अन्य विवरणों में सुधार का काम बीएलओ के माध्यम से कराया गया है। इस दौरान जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं उन्हें निर्धारित तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दावे और आपत्तियों पर नियमानुसार सुनवाई की जाएगी और दस्तावेजों के आधार पर निर्वाचक नामावली में आवश्यक सुधार किए जाएंगे।

प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में न रहे वहीं पात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल हो। एडीएम ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों को एसआईआर के तहत नोटिस मिला है उन्हें निर्धारित तिथि पर अपने जरूरी दस्तावेज लेकर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना चाहिए। दस्तावेजों के आधार पर मामले की जांच कर नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।

विवेक राय ने बताया कि 15 सितंबर के बाद भी पात्र व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में नाम शामिल कराने का अधिकार बना रहेगा। यहां तक कि नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से एक सप्ताह पहले तक भी पात्र मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किया जा सकता है।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि एसआईआर को लेकर किसी तरह की अफवाह या पैनिक की स्थिति में आने के बजाय निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें और मांगे जाने पर अपने आवश्यक दस्तावेज मुहैया कराएं।

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