उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उप महाधिवक्ता एन.एस.पुंडीर की पुस्तक “यूपी एंड उत्तराखंड सर्विस मैन्युअल वॉल्यूम वन” को पूर्व महाधिवक्ता स्व.एम.एस.नेगी के पुत्र एवं पुत्री द्वारा दिए गए कॉपीराइट उल्लंघन के नोटिस का जवाब दिया है।
उप महाधिवक्ता पुंडीर ने बताया कि, नोटिस के जवाब में एम.एस.नेगी के पुत्र पुत्री की तरफ से दिए नोटिस में लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने अपनी पुस्तक में किए गए एक्ट, नियमों और शासनादेशों के संकलन को स्वर्गीय नेगी की पुस्तक से संबंधित किसी भी कॉपीराइट उल्लंघन को नहीं माना है।
अधिवक्ता पुंडीर ने अपने जवाब में यह स्पष्ट किया है कि उनकी पुस्तक में संकलित किए गए कानून, नियम और शासनादेश विधायिका और शासन द्वारा लिखित तथा प्रकाशित हैं। किसी व्यक्ति के निजी संकलन करके, प्रकाशित करने से वो किसी का निजी कॉपीराइट अधिकार नहीं बन जाता। उनकी पुस्तक 2001 और 2002 के बाद बाजार में उपलब्ध नहीं है। कहा कि उनके संकलन में 2001 के बाद से वर्तमान तक के सभी अधिकांश उपलब्ध हैं और उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड से प्रकाशित अन्य सभी नियम कानून और शासनादेश संकलन कर प्रकाशित हैं। यही कारण है कि स्वर्गीय नेगी के पुत्र और पुत्री का नोटिस पूर्णता भ्रमित और ईर्ष्यावश है। उन्होंने आरोप पगकयक की नोटिस केवल पुस्तक को विवादित करने और उनकी पुस्तक की समाज में मानहानि करने की नीयत से दिया गया है।
अधिवक्ता पुंडीर ने अपने नोटिस के जवाब में यह भी पूर्णतया स्पष्ट किया है कि स्वर्गीय नेगी का संकलन जिन नियमों कानूनों और शासनादेशों का संकलन है उनके लेखन में उनका कोई भी निजी मौलिक साहित्यिक कृत्य नहीं है, अपितु उन कानूनों, नियमों और शासनादेशों का लेखन और प्रकाशन विधायिका और उसके सचिवों के माध्यम से किया गया है। पुंडीर ने अपनी पुस्तक को भी वर्तमान तक यथासंभव उपलब्ध उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधायिका और शासन द्वारा जारी विधियों, नियमों और शासनादेशों का संकलन कहा है। पुंडीर ने अपने जवाबी नोटिस में स्वर्गीय नेगी के पुत्र पुत्री को उन्हें भेजा नोटिस वापस लेने का आग्रह किया है। उन्होंने निश्चित समयावधि में ऐसा न करने पर मानहानि या अन्य यथोचित वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी भी दी है।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती
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