उत्तराखंड : शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया शुरू, जारी हुए दिशा-निर्देश

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उत्तराखंड में शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों से विकल्प पत्र और आवेदन मांगने संबंधी निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा निदेशक ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 2025-26 सत्र के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों (एलटी) के अनिवार्य तबादले किए जाएंगे।

तबादले की प्रक्रिया और समयसीमा

सुगम से दुर्गम और दुर्गम से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य तबादलों के लिए पात्रता और खाली पदों की सूची विभाग की वेबसाइट पर 15 अप्रैल 2025 तक अपलोड की जाएगी।

जिन शिक्षकों के नाम अनिवार्य तबादलों की सूची में शामिल होंगे, उन्हें अपना विकल्प पत्र पोर्टल विवरण और 10 विकल्पों के साथ संबंधित संस्थाध्यक्ष के माध्यम से बीईओ को भेजना होगा। यह प्रक्रिया 20 अप्रैल 2025 तक पूरी करनी होगी।

बीईओ संबंधित कार्मिकों की सूची (अनिवार्य और अनुरोध आधारित) 30 अप्रैल 2025 तक सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में मंडलीय अपर निदेशक कार्यालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे।

छूट और अन्य नियम

सुगम से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य तबादलों से छूट एक्ट के अनुरूप ही दी जाएगी।

बिना उचित माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और न ही संबंधित कर्मचारी के साथ कोई पत्राचार किया जाएगा।

अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और प्रवक्ताओं के तबादले 7 जुलाई के शासनादेश के अनुसार किए जाएंगे।

एक आवेदन पर केवल एक ही श्रेणी के लिए तबादले का आवेदन मान्य होगा।

नोट: 30 अप्रैल 2025 के बाद कोई आवेदन या विकल्प पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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