

ऊत्तराखण्ड के नैनीताल में मैट्रोपोल शत्रु संपत्ति से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन कड़क हो गया है। उन्होंने अतिक्रमणकारियों को 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने या अभिलेखों को एस.डी.एम.कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा है।

उप जिला मैजिस्ट्रेट कार्यालय से आज जारी एक पत्र के अनुसार उप अभिरक्षक(शत्रु सम्पत्ति)और नैनीताल के जिलाधिकारी के पूर्व में दिये गये निदेशों के क्रम में नगर पालिका, राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मैट्रोपोल शत्रु सम्पत्ति का सर्वे और सीमांकन किया था।
पत्र में कहा गया कि शत्रु सम्पत्ति से अवैध अध्यासन हटाना सुनिश्चित करें, या अपना पक्ष एक सप्ताह के भीतर मय अभिलेखों सहित उपजिला मजिस्ट्रेट नैनीताल के कार्यालय में प्रस्तुत करें। सर्वे के बाद कहा गया था कि 1.2एकड़ में बसे मैट्रोपोल होटल में लगभग 128 लोगों ने अतिक्रमण किया है। सभी अतिक्रमणकारियों को सूचित किया गया कि वो तत्काल इस शत्रु सम्पत्ति से अवैध अध्यासन हटाएं।
उन्हें एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष मय अभिलेखों के उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा गया। उप अभिरक्षक(शत्रु सम्पत्ति)/जिलाधिकारी नैनीताल से प्राप्त निर्देशों के क्रम में इन सभी को निर्देशित करते हुए नोटिस दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण न हटाये जाने की दशा में आपके विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटा दिया जायेगा, जिसके व्यय की वसूली आपसे की जायेगी।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती



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