हाईकोर्ट – फड़ कारोबारियों की याचिका खारिज,पालिका का वेंडर जोन शिफ्ट करने का खुला रास्ता..

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नैनीताल में पंत पार्क के फड़ व्यवसाइयों को फड लगाने के लिए अतिरिक्त स्थान देने की याचिका को सुनते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सरकार और नगर पालिका से उन्हें वेंडर ज़ोन में शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं।


पंत पार्क की फड व्यवसायी मंजू बोहरा ने उच्च न्यायलयल में एक याचिका दायर कर राज्य सरकार और नगर पालिका के ई.ओ.को फड का साइज बड़ा करने के आदेश करने की प्रार्थना की थी। सरकार और पालिका के ई.ओ.के खिलाफ इस फ्रेश याचिका को सुनने के बाद न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

याचिकाकर्ता ने न्यायालय से प्रार्थना की थी कि उन्हें नगर पालिका से 4×6 फ़ीट की जगह उपलब्ध कराई गई है जो नाकाफी है। अतः उन्हें फड लगाने के लिए अतिरिक्त स्थान देकर उनकी जगह को बढ़ाया जाए। आज मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आर.सी.खुल्बे की खंडपीठ ने याचिका को सुनने के बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को क्षेत्र में बड़ी हुई जनसंख्या का हवाला दिया।

सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से खड़े चीफ स्टैंडिंग काउंसिल चंद्रशेखर सिंह रावत ने बताया कि फड व्यवसाइयों के लिए चार वेंडिंग जोन एयरमार्क(चिन्हित)किये गए हैं, लेकिन ये लोग वहां जाने को तैयार नहीं हैं।


उच्च न्यायालय से रिट याचिका खारिज होने के बाद, नगर पालिका नैनीताल के पास, फड व्यवसाइयों को चिन्हित वेंडर जोन शिफ्ट करने का एक बड़ा आधार मिल गया है।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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