पंचायती राज एक्ट संशोधन अध्यादेश को राजभवन से मिली मंजूरी, अधिसूचना जारी


उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जल्द होने की संभावना है. उत्तराखंड सरकार जिस अध्यादेश पर राज्यपाल की मुहर का इंतजार कर रही थी उस पर फैसला हो गया है।
दरअसल, उत्तराखंड सरकार ने पंचायती राज एक्ट का संशोधन अध्यादेश और ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को राजभवन भेजा था. जिनपर राजभवन ने मुहर लगा दी है. पंचायती राज एक्ट का संशोधन अध्यादेश पर राजभवन का मुहर लगने के बाद उत्तराखंड सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन राज्यपाल ने ‘उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अध्यादेश, 2025’ को मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी किए जाने के बाद ही पंचायती राज एक्ट संशोधन उत्तराखंड में लागू हो गया है।
ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब पंचायती राज विभाग के पंचायती राज एक्ट संशोधन- 2025 के आधार पर किया जाएगा. ऐसे में राजभवन से पंचायती राज एक्ट संशोधन अध्यादेश और ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है।
वहीं, पूरे मामले पर पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा उत्तराखंड सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है. ऐसे में अब राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की घोषणा करनी है. जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की घोषणा की जाएगी राज्य सरकार चुनाव की दिशा में आगे बढ़ जाएगी. उन्होंने कहा पंचायती राज एक्ट संशोधन अध्यादेश और ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को राजभवन भेजा गया था. जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।

अधिसूचना विविध
“भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन मा० राज्यपाल ने उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अध्यादेश, 2025′ प्रख्यापित किया है और वह उत्तराखण्ड राज्य का अध्यादेश संख्याः 02, वर्ष 2025 के रूप में सर्व साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है। (यहाँ संलग्नक छापा जाय।
(धनंजय चतुर्वेदी) प्रमुख सचिव


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