हाईकोर्ट – रामनगर में कांग्रेस कार्यालय कब्जा मुक्त कराने के आदेश


उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रामनगर में कांग्रेस कार्यालय को खाली कर उप जिलाधिकारी द्वारा उसे नीरज अग्रवाल को कब्जा दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका में सरकार और नगर पालिका परिषद रामनगर को निर्देश दिए हैं कि वो नीरज अग्रवाल को नोटिस देकर भवन को कब्जा मुक्त कराएं। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई।
मामले के अनुसार ज्योलीकोट निवासी प्रेम बिष्ट ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि रामनगर कांग्रेस कार्यालय को खाली कराकर उप जिलाधिकारी रामनगर ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए भवन को व्यवसाई नीरज अग्रवाल को सौंप दिया। जबकि नीरज अग्रवाल के नाम हुई 90 साल की लीज पूर्व में ही समाप्त हो गई थी।
इस प्रकार इस सम्पत्ति की मालिक सरकार व नगर पालिका रामनगर है। इसलिये रामनगर नगर पालिका इस भवन को खाली कराने के लिये नीरज अग्रवाल को नोटिस जारी करे।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती


लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: newsgkm@gmail.com