उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम : सभी अधिकारियों को आदेश

ख़बर शेयर करें

उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम: सभी जिलों के अधिकारियों को मिले आदेश

उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के तहत एक नया नियम लागू किया है, जिसके अनुसार राज्य के सभी विवाहित सरकारी कर्मचारियों के लिए विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में शासन ने सभी विभागों और जिला अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, समान नागरिक संहिता के तहत विवाह पंजीकरण और पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस नियमावली का विस्तार पूरे उत्तराखंड राज्य में लागू होगा।

प्रत्येक जिले के नोडल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके जिले में कार्यरत सभी विवाहित कर्मचारी अपने विवाह का पंजीकरण समान नागरिक संहिता पोर्टल पर कराएं। इसके अलावा, प्रत्येक जिले से नियमित रूप से इसकी रिपोर्ट सचिव, गृह विभाग को भेजी जाएगी।

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रत्येक विभाग में संबंधित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। यह अधिकारी अपने विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा कराएंगे।

सभी विवाहित कर्मचारियों को नियमावली में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अपने विवाह का पंजीकरण कराना होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा भी निर्धारित की जा सकती है।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page