

हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सहायक नगर आयुक्त हल्द्वानी नगर निगम द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें बनभूलपुरा मलिक का बगीचा में बिना अनुज्ञा नजूल भूमि पर निर्माणधीन नमाज स्थल एवं मदरसे को अवैध बताते हुए 1 फरवरी तक हटाने के आदेश जारी कर दिया है।जिसका नोटिस आज उक्त स्थल पर चस्पा कर दिया गया है।

नोटिस में क्या लिखा है –
विशयः- नजूल भूमि पर निर्माणाधीन अवैध नमाज स्थल भवन एवं कथित मदरसा भवन हटाने के सम्बन्ध में।
उपरोक्त विषयक के कम में विभागीय जाँच से यह तथ्य संज्ञान में आया है, कि आपके द्वारा वनभूलपुरा मलिक का बगीचा नामक क्षेत्र में नजूल भूमि पर अवैध रूप से बिना अनुज्ञा नमाज स्थल भवन निर्माणाधीन एवं कथित मदरसा भवन का निर्माण कर अवैध संचालन किया जा रहा है।
अतः नजूल भूमि 2009 एवं 2021 के सुसंगत प्रावधानों एवं नगर निगम अधिनियम 1959 के सुसंगत प्रावधानौ के अन्तर्गत आपको आदेशित किया जाता है, कि उक्त दोनों भवन दिनांक 01.02. 2024 तक ध्वस्त कर नजूल भूमि रिक्त कर दें, अन्यथा उक्त समय के बाद निगम द्वारा बल पूर्वक ध्वस्त करते हुये तथा कब्जा प्राप्त करते हुये वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।



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