नैनीताल : हाईकोर्ट ने जताई नाराज़गी.. DGP ने लिया एक्शन, सस्पेंड हुए कोतवाल.. जानिये पूरा मामला

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीते सोमवार को नैनीताल के मल्लिताल में हांडी बाँडी क्षेत्र में दो पक्षो के बीच हुए हंगामे का संज्ञान लेते हुए आज सख्त नाराज़गी व्यक्त की और कहा कि किसी भी ऐसे मामले में जहां कम्युनल अर्थ निकलता हो वहां पुलिस को अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए संवेदनशीलता दिखानी चाहिए।

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवतार सिंह ने बताया कि नैनीताल के मल्लिताल के हांडी बाँडी क्षेत्र में हाईकोर्ट की प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का घर है, उनके बगल में कुलदीप नाम के व्यक्ति का घर था,जो अपना कुछ सामान छोड़कर बाहर गया था,और इनको कह कर गया था कि आप केयर टेकर है और घर की ज़िम्मेदारी उनको दे गए तो उन्होंने अपना भी कुछ सामान वहां रख दिया। उसके बाद कुछ लड़के वहां आये जो खुद को हिंदूवादी बोलते है और इनका समान फेंक दिया,जिसका विरोध इन लोगो ने किया,तो उन लोगो ने इन लोगो से मारपीट शुरू कर दी,लड़की को भी पीटा और भाई को भी पीटा। जब भाई खुद का बचाव करने लगा और फ़ोन लेकर भागा तो उन लोगो ने अपने मोबाइल से फुटेज बनाई और ये दिखाया कि लड़की का भाई उन्हें पीटने जा रहा है,तो दोनों पक्षो ने थाने में जाकर एफआईआर लिखवाई।

एडवोकेट लड़की एफआईआर लिखवाने पहले 10 तारीख को थाने पहुंची थी लेकिन थाने में उसकी एफआईआर नही लिखी गयी,लड़की 14 तारीख को फिर गयी लेकिन तब भी उसकी एफआईआर नही लिखी गयी,लेकिन दूसरे पक्ष की एफआईआर तुरंत लिख दी,और लड़की के भाई को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर लिया और भाई फ़िलहाल जेल में है। कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और कहा कि ऐसे मामले में जहा कम्युनल अर्थ निकलने की संभावना हो वहां पुलिस को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए।

पुलिस का काम था कि एफआईआर दर्ज करे और दोनों पक्षो की सुनने के बाद एफआईआर लिखते, लड़की की भी सुननी चाहिए थी। इस मामले में कोर्ट को एसएसपी को भी बुलाया परन्तु एसएसपी कही बाहर थी। बाद में एसएसपी और डीजीपी से वर्चुअल बात की गई।

कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ये सब अच्छी बातें नही है। कोर्ट में डीजीपी ने बताया कि हमने थाने के कोतवाल प्रीतम सिंह को सस्पेंड कर दिया है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जा रही है।

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