नैनीताल पुलिस का रिकॉर्ड सत्यापन अभियान: 24 घंटे में 500+ वैरिफिकेशन, ₹1.5 लाख जुर्माना

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नैनीताल पुलिस का बृहद सत्यापन अभियान: सुरक्षित समाज की ओर एक ठोस पहल

हल्द्वानी — SSP प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देशन में नैनीताल जनपद में व्यापक और संगठित सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य समाज में सुरक्षा की भावना को प्रबल करना और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना है।

इस अभियान के अंतर्गत विशेष रूप से बनभूलपुरा, लालकुआं और भवाली क्षेत्रों में पुलिस द्वारा किरायेदारों, घरेलू सहायकों, निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों, फड़-रेहड़ी वालों और अन्य बाहरी व्यक्तियों का सघन सत्यापन किया गया। अभियान में SSB, PAC और विभिन्न थानों की पुलिस टीमों के साथ-साथ जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारीगण स्वयं मैदान में उतरकर गली-मोहल्लों में सत्यापन की निगरानी कर रहे हैं।

1. थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में :

300 व्यक्तियों का सत्यापन

88 व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्रवाई

कुल जुर्माना: ₹22,000

08 भवन स्वामियों पर ₹10,000-₹10,000 के कोर्ट चालान (कुल ₹80,000)

थाना लालकुआं क्षेत्र में :

32 व्यक्तियों का सत्यापन

08 व्यक्तियों पर ₹2,250 का जुर्माना

01 भवन स्वामी पर ₹10,000 का चालान

3. कोतवाली भवाली क्षेत्र:

202 व्यक्तियों का सत्यापन

69 व्यक्तियों पर ₹17,250 का जुर्माना

02 भवन स्वामियों पर ₹20,000 (₹10,000-₹10,000) का कोर्ट चालान

कुल सत्यापित व्यक्ति: 534

चालानी कार्रवाई: 165 व्यक्तियों पर (पुलिस अधिनियम के अंतर्गत)

कुल जुर्माना: ₹41,500

भवन स्वामियों पर कोर्ट चालान: 11 व्यक्तियों पर, कुल ₹1,10,000

सत्यापन न कराने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस टीम के साथ डॉग स्क्वायड यूनिट की सहायता से संवेदनशील और संदिग्ध क्षेत्रों की गहनता से तलाशी ली जा रही है, जिससे किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को समय रहते रोका जा सके।

जनपदवासियों से नैनीताल पुलिस की अपील:

नैनीताल पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि वे अपने किरायेदारों, घरेलू कामगारों, निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूरों एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों का समय पर सत्यापन अवश्य कराएं।

सत्यापन न कराना कानूनन दंडनीय अपराध है।

यदि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी हो, तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन अथवा डायल 112 पर सूचना दें।

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